6 की मौत, 26 गवाह, कानपुर ई-बस कांड में चालक दोषी करार; इस दिन सजा सुनाएगी कोर्ट

कानपुर में 30 जनवरी 2022 को हुई ई-बस दुर्घटना में छह लोगों की जान चली गई थी। अदालत ने इस मामले में चालक को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया है। बेकाबू ई-बस ने घंटाघर से टाट मिल चौराहे की ओर जाते हुए कई वाहनों को टक्कर मारी थी जिसमें दो कार दस बाइक और स्कूटी शामिल थे। अभियोजन पक्ष ने 26 लोगों की गवाही पेश की।

कानपुर। ई-बस की टक्कर से छह लोगों की मौत पर चालक को अदालत ने दोषी करार दिया है। 30 जनवरी 2022 को घंटाघर से टाट मिल चौराहे की तरफ उल्टी दिशा में जा रही बेकाबू ई-बस ने 17 वाहनों में टक्कर मार दी थी।

ई-बस ने दो कार, 10 बाइक व स्कूटी, दो ई-रिक्शा व तीन टैम्पो में टक्कर मारी थी। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले पर सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई है। अपर जिला जज 14 की कोर्ट ने सोमवार को चालक को गैर इरादतन हत्या में दोषी करार दिया।

26 लोगों की गवाही हुई

अभियोजन ने 26 लोगों की गवाही कराई है। इसमें 10 घायल शामिल हैं। इन्होंने कोर्ट में गवाही दी थी कि चालक गलत दिशा में तेज स्पीड से ई बस भगा रहा था।

अभियोजन ने अदालत में बतौर साक्ष्य बस की तकनीकी मुआयने की रिपोर्ट भी रखी है। गैर इरादतन हत्या में कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा हो सकती है। अदालत मंगलवार को सजा सुनाएगी।

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