कानपुर: बस से 6 लोगों को रौंदने वाले ड्राइवर को उम्रकैद, 45 हजार जुर्माना लगा; तीन साल बाद आया फैसला

कानपुर में ई-बस दुर्घटना मामले में अदालत ने चालक को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया है। 2022 में हुई इस दुर्घटना में छह लोगों की जान चली गई थी। अदालत ने चालक को उम्रकैद की सजा सुनाई है क्योंकि उसने लापरवाही से बस चलाई थी और कई वाहनों को टक्कर मारी थी। अभियोजन पक्ष ने 26 गवाह पेश किए।

 कानपुर। ई-बस की टक्कर से छह लोगों की मौत और नौ लोगों के घायल करने में चालक को अपर जिला जज की अदालत ने गैर इरादतन हत्या में उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन ने बस की तकनीकी जांच की रिपोर्ट भी दाखिल की थी।

इसमें बस में किसी तरह की कमी से हादसा न होना बताया गया था। यह बात कोर्ट में अहम साबित हुई कि चालक ने गलत दिशा में लापरवाही से बस चलाई थी। अभियोजन ने 26 लोगों की गवाही कराई थी।

हादसे में 6 लोगों की गई थी जान

30 जनवरी 2022 को रात 11:10 बजे घंटाघर से टाट मिल चौराहे की तरफ उल्टी दिशा में जा रही बेकाबू ई-बस ने कृष्णा अस्पताल के सामने टाटमिल चौराहे तक 17 वाहनों में टक्कर मार दी थी। ई-बस ने दो कार, 10 बाइक व स्कूटी, दो ई-रिक्शा व तीन टैम्पो में टक्कर मारी थी।

हादसे में अनवरगंज निवासी शुभम सोनकर, डब्ल्यू ब्लाक केशवनगर निवासी अजीत कुमार, लाटूश रोड निवासी टिवंकल सोनकर, आनंदपुरम सहजनी उन्नाव निवासी रमेश कुमार, रामपुरम श्याम नगर निवासी कैलाश राठौर और बेकनगंज निवासी अर्सलान की मौत हो गई थी।

हादसे में ये लोग हुए थे घायल

कार सवार धनकुट्टी निवासी विनय शुक्ला, उनकी पत्नी आरती अंजली, लाठी मोहाल निवासी बहनोई राजेश त्रिपाठी और बहन नीलू त्रिपाठी घायल हो गई थीं। यह लोग महाराजपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद एक ही कार में सवार होकर लौट रहे थे। इनके अलावा चार अन्य लोग भी घायल हो गए थे।

धनकुट्टी निवासी विनय शुक्ला ने ई-बस चालक गजनेर कानपुर देहात निवासी सत्येंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज 14 की कोर्ट में चल रही थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर बस चालक सत्येंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई।

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